मोहाली में ओवरसीज कंसल्टेंसी फर्म का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द

मोहाली में ओवरसीज कंसल्टेंसी फर्म का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द

पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 8(1)(ई) और (जी) के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती गीतिका सिंह ने फर्म जेसन्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और पुलिस विभाग से प्राप्त नो ऑब्जेक्शन रिपोर्टों के आधार पर फर्म जेसन्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स, एस.सी.ओ. नंबर 82-सी, सिटी हार्ट कॉम्प्लेक्स, खरड़, तहसील खरड़, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के मालिक जसपाल सिंह पुत्र लाभ सिंह निवासी हाउस नंबर 360, वार्ड नंबर 02, मुंडी खरड़ को कंसल्टेंसी कार्य के लिए लाइसेंस नंबर 526/आई.सी. दिनांक 07 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। इस लाइसेंस की वैधता 06 दिसंबर 2027 तक थी। उन्होंने आगे बताया कि फर्म मालिक जसपाल सिंह द्वारा 13 अप्रैल 2026 को दिए गए आवेदन में कहा गया था कि इमीग्रेशन नियमों में बदलाव और कारोबार सही तरीके से न चलने के कारण कार्यालय पिछले एक वर्ष से बंद पड़ा है। इसके चलते कार्यालय बंद करने संबंधी सूचना भी प्रशासन को भेज दी गई थी। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) और (जी) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए फर्म जेसन्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स को जारी लाइसेंस नंबर 526/आई.सी., दिनांक 07 दिसंबर 2022 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में उक्त फर्म या आवेदक के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो एक्ट और नियमों के अनुसार उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित फर्म और आवेदक की होगी।