भुचो मंडी में अवैध गोदाम पर कृषि विभाग का छापा: संदिग्ध खाद और कीटनाशकों का जखीरा बरामद, व्यापारी पर मामला दर्ज

भुचो मंडी में अवैध गोदाम पर कृषि विभाग का छापा: संदिग्ध खाद और कीटनाशकों का जखीरा बरामद, व्यापारी पर मामला दर्ज

बठिंडा जिले के भुचो मंडी क्षेत्र में कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक अनाधिकृत (अवैध) गोदाम पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर जमा की गई संदिग्ध खाद और कीटनाशक दवाइयों का जखीरा बरामद किया है। इस मामले में नथाणा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 'एस.आर. गोयल ट्रेडिंग, भुचो मंडी' के मालिक विशाल गोयल के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है। छापेमारी के दौरान गोदाम से संदिग्ध उर्वरकों के अलावा कुछ सफेद रंग के बोरे मिले हैं, जिनमें अज्ञात सामग्री भरी हुई थी। इसके साथ ही मौके से विभिन्न नामचीन ब्रांडेड कंपनियों के नामों वाले खाली कट्टे (बोरे) भी बरामद किए गए हैं, जिससे क्षेत्र में अवैध और मिलावटी खाद का काला कारोबार चलाए जाने की आशंका जताई जा रही है। नथाणा के खाद निरीक्षक (फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर) सुखप्रीत सिंह द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, विभाग को भुचो मंडी स्थित इस गोदाम में अवैध स्टॉक रखे होने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर बुधवार को गोदाम में औचक जांच की गई। निरीक्षक सुखप्रीत सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि जांच के दौरान फर्म का मालिक विशाल गोयल गोदाम की मंजूरी (लाइसेंस), स्टॉक रजिस्टर और वहां मौजूद सामग्री के खरीद बिलों समेत कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई संदिग्ध खाद की गुणवत्ता और असलियत की जांच के लिए सैंपल (नमूने) प्रयोगशाला में भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा गोदाम से मिले कीटनाशकों के संबंध में संबंधित कीटनाशक निरीक्षक (इंसपेक्टिसाइड इंस्पेक्टर) द्वारा नियमानुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। पुलिस ने आरोपी व्यापारी विशाल गोयल के खिलाफ 'खाद नियंत्रण आदेश (फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर) 1985' की धारा 7 और 8, 'आवश्यक वस्तु अधिनियम (एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट) 1955' की धारा 3 और 7 तथा 'कीटनाशक अधिनियम 1968' की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है।