पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जगतार हवारा की पैरोल पर सुनवाई 3 जून तक टली

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जगतार हवारा की पैरोल पर सुनवाई 3 जून तक टली

जगतार सिंह हवारा द्वारा दायर पैरोल याचिका का विरोध करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। एजेंसी ने अदालत को बताया कि यदि हवारा को पैरोल दी जाती है, तो उसके फरार होने की आशंका बनी रहेगी। CBI ने अपने जवाब में वर्ष 2004 के बुड़ैल जेल कांड का हवाला देते हुए कहा कि हवारा पहले भी जेल से फरार हो चुका है। एजेंसी का कहना है कि ऐसे में उसे पैरोल देना सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिहाज से उचित नहीं होगा। दरअसल, जगतार सिंह हवारा ने कुछ समय के लिए पैरोल की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर जवाब दाखिल करते हुए CBI ने कहा कि पैरोल दिए जाने की स्थिति में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। CBI के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 जून तक स्थगित कर दी है। इससे पहले दायर अपनी याचिका में हवारा ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चार सप्ताह की पैरोल मांगी थी। उन्होंने अदालत को बताया था कि वह पिछले 28 वर्ष 9 महीने से जेल में बंद हैं और उन्होंने इससे पहले कभी पैरोल के लिए आवेदन नहीं किया। अपनी याचिका में हवारा ने यह भी कहा कि उनकी मां गंभीर रूप से बीमार हैं और वह उनकी देखभाल करना चाहते हैं। जानकारी के अनुसार, उनकी 81 वर्षीय मां पार्किंसंस और हाईपरटेंशन जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। उल्लेखनीय है कि जगतार सिंह हवारा इस समय दिल्ली की मंडोली केंद्रीय जेल में बंद हैं। उन्हें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्या मामले में दोषी ठहराया गया था।