नशे और विवाद ने ली जान: बेटे को मिली आजीवन कारावास की सजा

नशे और विवाद ने ली जान: बेटे को मिली आजीवन कारावास की सजा

Mohali में एक अदालत ने अपने पिता की हत्या के मामले में दोषी पाए गए बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी रिंकू पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। उल्लेखनीय है कि सरकारी वकील ने इस मामले में मृत्युदंड की मांग की थी। यह घटना 12 फरवरी 2020 की रात की है, जब आरोपी रिंकू ने Kharar के मुंडी खरड़ क्षेत्र में स्थित मकान नंबर 611 में अपने पिता हंस राज (50) पर ईंटों से हमला कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, हंस राज एक मजदूर थे, जबकि रिंकू बेरोजगार था और नशे का आदी था। बताया गया कि पिता द्वारा बार-बार डांटने और पैसे देने से इनकार करने पर गुस्से में आकर रिंकू ने उनके सिर पर ईंटों से वार किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की शिकायत आरोपी के भाई सोनू ने दर्ज कराई थी। हालांकि, अदालत में गवाही के दौरान सोनू अपने बयान से मुकर गया और रिंकू को निर्दोष बताया। अदालत ने इसे पारिवारिक भावनाओं से प्रेरित मानते हुए अन्य सबूतों पर भरोसा किया। मामले में Central Forensic Science Laboratory (सीएफएसएल) की रिपोर्ट अहम साबित हुई, जिसमें पुष्टि हुई कि रिंकू के कपड़ों पर मिले खून के धब्बे मृतक हंस राज के डीएनए से मेल खाते हैं। इसके अलावा, घटनास्थल से बरामद ईंटों और हड्डियों के टुकड़ों का डीएनए भी मृतक से मेल खाता पाया गया। मृतक के भाई बलवीर सिंह ने अदालत में गवाही देते हुए बताया कि रिंकू नशे का आदी था और अक्सर पैसों को लेकर विवाद करता था। वहीं, पुलिस अधिकारियों ने भी घटनास्थल का विवरण प्रस्तुत किया और गिरफ्तारी के समय आरोपी के कपड़ों पर खून के धब्बों की पुष्टि की। अदालत ने सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।