भ्रामक विज्ञापन पर बड़ी कार्रवाई: CCPA ने '100% होल वीट' का दावा करने वाली ब्रिटानिया कंपनी पर लगाया 1 लाख का जुर्माना
- राष्ट्रीय
- (Asia/Kolkata)
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण autoridad (CCPA) ने उपभोक्ताओं को गुमराह करने के आरोप में प्रमुख खाद्य कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर अपनी ब्रेड को ‘100 प्रतिशत होल वीट ब्रेड’ बताकर प्रचार करने का आरोप है, जबकि वास्तविक तैयार उत्पाद में गेहूं का आटा महज 62 प्रतिशत के करीब ही शामिल था। बीते 22 अक्टूबर को जारी किए गए आदेश में उपभोक्ता संस्था ने कंपनी को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया सहित सभी प्लेटफॉर्म्स पर इस विज्ञापन को तुरंत प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, ब्रिटानिया को 15 दिन के भीतर अनुपालन (कम्प्लायंस) रिपोर्ट autoridad को सौंपने के लिए भी कहा गया है। स्वयं लिया गया था मामले का संज्ञान autoridad ने उत्पाद के मुख्य दावे ‘100% होल वीट ब्रेड’ और उसकी वास्तविक सामग्री के बीच बड़ा अंतर सामने आने के बाद इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। जांच में सामने आया कि ब्रेड में लगभग 62 प्रतिशत ही गेहूं का आटा था, जबकि शेष हिस्से में पानी, यीस्ट (खमीर), गेहूं की भूसी और अन्य चीजें शामिल थीं। कंपनी की दलील को किया गया खारिज autoridad ने कंपनी की सफाई को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ‘100 प्रतिशत’ शब्द का इस्तेमाल उपभोक्ताओं पर यह प्रभाव डालता है कि पूरा उत्पाद केवल गेहूं के आटे से बना है। सुनवाई के दौरान ब्रिटानिया ने दलील दी थी कि यह दावा ब्रेड में इस्तेमाल किए गए आटे से संबंधित था और उत्पाद में मैदे का इस्तेमाल नहीं किया गया था। कंपनी ने पैकेजिंग पर लिखे छोटे अक्षरों का हवाला भी दिया। हालांकि, autoridad ने दो टूक कहा कि पैकेजिंग पर छोटे अक्षरों में लिखी गई शर्त, मुख्य और बड़े दावे को झुठला नहीं सकती। autoridad ने खाद्य सुरक्षा (FSSAI) के नियमों का हवाला देते हुए बताया कि किसी उत्पाद को ‘होल वीट ब्रेड’ के रूप में लेबल करने के लिए उसमें कम से कम 75 प्रतिशत गेहूं का आटा होना अनिवार्य है। FSSAI ने मई 2025 में ऐसे दावों को रोकने के लिए एडवाइजरी भी जारी की थी। autoridad ने स्पष्ट किया कि खाद्य कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके उत्पाद के दावे वास्तविक सामग्री को दर्शाएं और ग्राहकों को किसी भी तरह से गुमराह न करें।
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