बेअदबी मामलों पर सख्त कानून, विधानसभा ने बिल को दी मंजूरी

बेअदबी मामलों पर सख्त कानून, विधानसभा ने बिल को दी मंजूरी

पंजाब विधानसभा में ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल, 2026’ को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। विशेष सत्र के दौरान सभी सदस्यों ने एकमत होकर इस विधेयक का समर्थन किया। बिल पारित होने के बाद विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने सदन में पांच बार ‘बोले सो निहाल’ के जयकारे लगाए। इस दौरान सदन में भावनात्मक और धार्मिक माहौल देखने को मिला। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले, सुबह 11:30 बजे जब विधानसभा की कार्यवाही दूसरी बार शुरू हुई, तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सत्कार संशोधन बिल (2026) को सदन में पेश किया। पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का आधिकारिक नाम ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल, 2026’ रखा गया है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बेअदबी के मामले में दोषी पाया जाता है, तो उसे अधिकतम उम्रकैद की सजा और 25 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बिल पारित होने के बाद अब इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहीं, विशेष सत्र की शुरुआत में पंजाब विधानसभा ने वृंदावन नाव हादसे और कांगड़ा सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा पूर्व मंत्री लाल सिंह और प्रसिद्ध गायिका आशा भोंसले को भी याद किया गया। इस संबंध में एक शोक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 11:30 बजे तक स्थगित कर दी गई थी।