स्नेक वेनम केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई खत्म

स्नेक वेनम केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई खत्म

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मशहूर यूट्यूबर Elvish Yadav को बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और उससे जुड़ी सभी आगे की कार्यवाही को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (Wildlife Protection Act) के तहत दर्ज की गई शिकायत किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा नहीं की गई थी, इसलिए यह कानूनी रूप से मान्य नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि एल्विश यादव के खिलाफ लगाए गए एनडीपीएस एक्ट की धाराएं भी लागू नहीं होती हैं, क्योंकि जब्त किया गया तरल पदार्थ (एंटी-वेनम) इस कानून के दायरे में नहीं आता। गौरतलब है कि एल्विश यादव को मार्च 2024 में नोएडा में आयोजित एक कथित रेव पार्टी के दौरान सांप के जहर के उपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके वकील ने अदालत में दलील दी थी कि उनके पास से कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ और उन्हें एक लोकप्रिय सोशल मीडिया हस्ती होने के कारण निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही निचली अदालत में लंबित चार्जशीट और अन्य सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी तरह समाप्त हो गई हैं।