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अमृतपाल सिंह की हिरासत पर हाई कोर्ट का संकेत, अंतरिम आदेश की तैयारी

17 Apr, 2026 10:55 AM

खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की हिरासत को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। अदालत ने कहा कि वह “कुछ व्यवस्था करेगी और आदेश पारित करेगी”, जिससे यह संकेत मिलता है कि अमृतपाल सिंह को फिलहाल उसी स्थान पर नजरबंद रखा जा सकता है। यह टिप्पणी उस समय सामने आई जब पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत अमृतपाल सिंह की नजरबंदी अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें पुनः गिरफ्तार कर असम की डिब्रूगढ़ जेल में रखने की अनुमति मांगी है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए संकेत दिया कि वर्चुअल माध्यम के जरिए सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया जाएगा। अदालत ने कहा कि रिमांड, आरोपों पर बहस और वकीलों से परामर्श सहित सभी प्रक्रियाएं वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की जा सकती हैं। साथ ही, याचिका को लंबित रखने की बात भी कही गई। अदालत ने स्पष्ट किया कि ये टिप्पणियां केवल प्रारंभिक (प्राइमा फेसी) विचार हैं और इन्हें अंतिम निर्णय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन और अधिवक्ता धीरज जैन ने पक्ष रखा। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया था कि NSA के तहत अमृतपाल सिंह की नजरबंदी 23 अप्रैल को समाप्त हो रही है। सरकार ने खुफिया सूचनाओं और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए उन्हें गिरफ्तार कर असम में ही रखने का इरादा जताया है। राज्य के वकील ने अदालत में कहा कि सरकार अमृतपाल सिंह को पंजाब में नहीं रखना चाहती और उन्हें असम में ही हिरासत में रखने की योजना है। साथ ही, मुकदमे की कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संचालित करने का प्रस्ताव भी रखा गया। अमृतपाल सिंह अप्रैल 2023 से नजरबंदी में हैं और वर्तमान में असम की डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल में बंद हैं। उनकी NSA के तहत नजरबंदी अवधि 23 अप्रैल को समाप्त होने वाली है। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने उनकी निरंतर हिरासत सुनिश्चित करने के लिए हाई कोर्ट से निर्देश मांगे हैं।

Posted By: Daily Suraj Bureau

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