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मोहाली भूमि मामले में GMADA के फैसले पर विवाद, फाइलों में खामियों का खुलासा

27 Mar, 2026 02:42 PM

पंजाब के वित्त विभाग ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) द्वारा एक निजी बिल्डर को दी गई लगभग 40 करोड़ रुपये की राहत पर कड़ा एतराज जताया है। यह मामला मोहाली के सेक्टर-62 में फूड कोर्ट के लिए आवंटित भूमि से जुड़ा हुआ है, जिसमें GMADA ने बिल्डर पर लगाया गया जुर्माना और ब्याज माफ कर दिया था। वित्त विभाग के अनुसार यह निर्णय निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना लिया गया है। विभाग ने सवाल उठाया है कि लगभग 10 वर्षों से लंबित इस मामले को अचानक अथॉरिटी की बैठक में अंतिम समय पर एजेंडे के रूप में क्यों पेश किया गया, जबकि इस पर निर्णय लेने का अधिकार निचले स्तर के अधिकारियों के पास मौजूद था। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के वित्तीय राहत से जुड़े मामलों को सीधे अथॉरिटी की बैठक में पारित नहीं किया जा सकता और न ही बैठक के मिनट्स को इस स्तर तक स्वीकृति दी जा सकती है। अपने पत्र में वित्त विभाग ने यह भी आरोप लगाया है कि महत्वपूर्ण फाइलें बैठक से ठीक पहले भेजी जाती हैं, जिससे जटिल वित्तीय मामलों की गहन समीक्षा संभव नहीं हो पाती। वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि भविष्य में ऐसे मामलों को संबंधित कानूनी अधिकारियों के माध्यम से ही निपटाया जाए और अथॉरिटी के समक्ष रखने से पहले सभी नियमों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए।

Posted By: Daily Suraj Bureau

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