मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत: यूपी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2018 के केस में किया बरी
- राष्ट्रीय
- (Asia/Kolkata)
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को सोमवार को उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर स्थित एमपी-एमएलए अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने वर्ष 2018 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से संबंधित मानहानि के मामले में राहुल गांधी को बरी कर दिया है। फैसला सुनाए जाने के समय राहुल गांधी खुद अदालत कक्ष में मौजूद थे। यह मामला वर्ष 2018 की कर्नाटक विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान का है, जब राहुल गांधी ने बेंगलुरु में आयोजित एक जनसभा में अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। इस बयान के खिलाफ सुलतानपुर के जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। 2023 में मिली थी जमानत, 26 अक्टूबर को आया फैसला राहुल गांधी इस मामले में वर्ष 2023 में अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे और उन्हें जमानत मिल गई थी। इससे पहले, अदालत ने इस केस में फैसला सुनाने के लिए 13 अक्टूबर की तिथि तय की थी, जिसे बाद में स्थगित कर 26 अक्टूबर कर दिया गया था। सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने राहुल गांधी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। पेशी के लिए जाते समय पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर टकराया काफिला अदालत में पेशी के लिए सुलतानपुर जाते समय राहुल गांधी के काफिले के साथ एक मामूली हादसा भी हुआ। पुलिस अधिकारी के अनुसार, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर उनके काफिले में शामिल कुछ गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हालांकि, हादसा गंभीर नहीं था और इस दौरान किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई।
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