घर खरीदारों को पैसा लौटाने की योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब

घर खरीदारों को पैसा लौटाने की योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर द्वारा कथित रूप से प्रभावित घर खरीदारों को धन वापस करने के लिए प्रस्तुत की गई योजना पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। छोकर ने मेहरा होम्स 68, 103 और 104 परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति तथा उन्हें पूरा करने की अपनी योजना का ब्यौरा अदालत के समक्ष रखा है। मेहरा होम्स 104 परियोजना के संबंध में छोकर ने हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के पास 90 करोड़ रुपये जमा कराने का प्रस्ताव भी दिया है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रस्तुत योजना में स्वतंत्र स्रोतों से धन वापसी की कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता दिखाई नहीं देती। अदालत ने टिप्पणी की, "याचिकाकर्ता और सह-आरोपी परियोजना को पूरा करने के लिए कथित 'अपराध की कमाई' का उपयोग करना चाहते हैं।" पीठ ने ईडी को 13 जुलाई 2026 तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है। धर्म सिंह छोकर 616 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अप्रैल 2026 के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े आरोपों और जांच की स्थिति को देखते हुए इस चरण में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।