Daily Suraj

हिन्दी

मजीठा थाना केस: पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को अदालत से राहत

15 Jun, 2026 03:39 PM

अमृतसर की एक अदालत ने सोमवार को शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने मजीठा थाना में दर्ज एफआईआर नंबर 91 से जुड़े मामले में यह आदेश जारी किया। अदालत ने बिक्रम सिंह मजीठिया के साथ-साथ उनके सहयोगी जोध सिंह समरा और जतिंदर पाल सिंह की अग्रिम जमानत याचिकाएं भी स्वीकार कर लीं। यह मामला मजीठा थाना में दर्ज एफआईआर नंबर 91 से संबंधित है। इस एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि अकाली कार्यकर्ता जोबनप्रीत सिंह को पुलिस हिरासत से छुड़ाने सहित अन्य आरोप भी लगाए गए थे। मामले की सुनवाई के बाद अमृतसर की अदालत ने तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं को मंजूरी दे दी, जिससे उन्हें इस मामले में अंतरिम कानूनी राहत मिल गई।

Posted By: Daily Suraj Bureau

Latest News