ईडी (ED) के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाजवा डेवलपर्स के एमडी को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने अर्जी की रद्द
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से 662 करोड़ रुपये के बड़े वित्तीय मामले से जुड़े बाजवा डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस से संबंधित है। ईडी के आरोपों के अनुसार, घर और प्लॉट खरीदने वाले ग्राहकों से ली गई बड़ी धनराशि को संबंधित प्रोजेक्ट्स में लगाने की बजाय अन्य गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसी का कहना है कि निवेशकों के पैसे को विभिन्न स्थानों और खातों में अवैध रूप से ट्रांसफर किया गया। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी के खिलाफ दर्ज 41 प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) सहित अन्य गंभीर आरोपों पर ध्यान दिया। ईडी इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है। हाईकोर्ट द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद बाजवा डेवलपर्स के एमडी को फिलहाल कोई कानूनी राहत नहीं मिल पाई है। मामले से जुड़ी जांच और आगे की कानूनी कार्यवाही लगातार जारी है।
Posted By: Daily Suraj Bureau