बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज को दिल्ली अदालत से बड़ी राहत: वर्क वीजा नवीनीकरण के लिए मिली NOC

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज को दिल्ली अदालत से बड़ी राहत: वर्क वीजा नवीनीकरण के लिए मिली NOC

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज को दिल्ली की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने अभिनेत्री को भारत में अपना वर्क वीजा (रोजगार वीजा) रीन्यू कराने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रदान कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले जून महीने में अदालत ने 200 करोड़ रुपये के बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडीज, मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर और 15 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप सिंह की अदालत द्वारा 6 अक्टूबर को जारी आदेश में कहा गया कि अभिनेत्री एक श्रीलंकाई नागरिक हैं और वह साल 2009 से भारत में रोजगार वीजा पर रह रही हैं, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी थी। जैकलिन की याचिका पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि वह मनोरंजन उद्योग में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं और भारत में उनके कई पेशेवर प्रोजेक्ट्स लंबित हैं। साथ ही, इस मामले में चल रही सुनवाई की प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी के लिए भी उनका भारत में होना आवश्यक है। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि श्रीलंकाई दूतावास द्वारा पासपोर्ट फिर से जारी करने के लिए 20 फरवरी, 2025 को उनका पासपोर्ट जारी कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान अभिनेत्री के वकील ने अदालत से निवेदन किया था कि फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) अदालत की अनुमति यानी NOC के बिना वर्क वीजा का नवीनीकरण नहीं कर रहा है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता जैकलिन फर्नांडीज को नियमानुसार संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपने वीजा रीन्यूअल के लिए आवेदन करने हेतु NOC दी जाती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित अधिकारी लागू कानूनों, नियमों, परिपत्रों और उप-नियमों के अनुसार इस आवेदन पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेंगे।