ट्रंप के इमरजेंसी टैरिफ आज से बंद, सुप्रीम कोर्ट ने बताया गैरकानूनी
Donald ट्रंप द्वारा लगाए गए इमरजेंसी टैरिफ को अमेरिका में आज से लागू रूप में समाप्त कर दिया गया है। US Supreme Court ने तीन दिन पहले इन टैरिफ को गैरकानूनी घोषित कर दिया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा एजेंसी US Customs and Border Protection (CBP) ने एक बयान में कहा कि 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के तहत लगाए गए ये टैरिफ मंगलवार सुबह 12:01 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे) से वसूले नहीं जाएंगे। एजेंसी ने आयातकों को निर्देश दिया है कि वे अपने कार्गो सिस्टम से इन टैरिफ से जुड़े सभी कोड हटा दें। अर्थशास्त्रियों के अनुसार, इस न्यायिक फैसले के चलते अमेरिकी सरकार को $175 बिलियन (लगभग ₹15.75 लाख करोड़) से अधिक की राशि वापस करनी पड़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, IEEEPA के तहत लगाए गए टैरिफ से अमेरिका को प्रतिदिन $500 मिलियन (करीब ₹4,500 करोड़) से अधिक की आय हो रही थी। अब इनके हटने के बाद कंपनियां रिफंड का दावा कर सकती हैं। टैरिफ समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे उनकी शक्तियां और बढ़ गई हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनजाने में उन्हें पहले से अधिक अधिकार दे दिए हैं। उन्होंने फैसले को “मूर्खतापूर्ण” और “अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभाजन पैदा करने वाला” बताया। हालांकि, ट्रंप का यह भी कहना है कि यह निर्णय इस बात को स्पष्ट करता है कि वे अन्य कानूनों के तहत टैरिफ लगाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। अदालत ने अन्य टैरिफ को कानूनी रूप से मजबूत बनाए रखा है, जिससे उन्हें और सख्ती से लागू किया जा सकता है।
Posted By: Daily Suraj Bureau