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नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बड़ा फैसला: एयरलाइंस को 60% सीटें मुफ्त देनी होंगी

18 Mar, 2026 03:49 PM

Ministry of Civil Aviation ने घरेलू हवाई यात्रा को अधिक सुविधाजनक और किफायती बनाने के उद्देश्य से नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत एयरलाइंस को प्रत्येक उड़ान में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध करानी होंगी। यह व्यवस्था सभी घरेलू उड़ानों पर लागू होगी। सरकार के अनुसार, देश में प्रतिदिन 5 लाख से अधिक लोग हवाई यात्रा करते हैं। ऐसे में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक हो गया है। अब तक एयरलाइंस अधिकांश सीटों के चयन के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूलती थीं, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद यात्रियों को सीट चुनने के लिए अलग से भुगतान नहीं करना पड़ेगा, जिससे कुल यात्रा खर्च में कमी आएगी। नए निर्देशों के तहत एयरलाइंस को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि एक ही टिकट या PNR पर यात्रा कर रहे यात्रियों को साथ या पास-पास सीटें उपलब्ध कराई जाएं। पहले अक्सर देखा जाता था कि एक ही बुकिंग के बावजूद परिवार के सदस्यों को अलग-अलग सीटें दी जाती थीं और साथ बैठने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था। इस बदलाव से परिवार और समूह में यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, सरकार ने एयरलाइंस को अपने सभी शुल्कों को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं। खेल सामग्री, संगीत वाद्ययंत्र या पालतू जानवरों को ले जाने से संबंधित नियमों को भी स्पष्ट करना होगा। सरकार ने यह भी कहा है कि उड़ान में देरी, रद्द होने या बोर्डिंग से इनकार जैसी परिस्थितियों में यात्रियों के अधिकारों का सख्ती से पालन किया जाए। इन उपायों का उद्देश्य हवाई यात्रा को अधिक पारदर्शी, किफायती और यात्री-अनुकूल बनाना है।

Posted By: Daily Suraj Bureau

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