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पंजाब कैबिनेट ने बेअदबी मामलों पर कड़ा कानून मंजूर किया

11 Apr, 2026 04:36 PM

पंजाब मंत्रिमंडल ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ‘जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026’ को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने वालों के लिए न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की अनिवार्य सजा का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। संशोधित प्रावधानों के तहत दोषियों पर 5 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि यह राज्य का कानून होने के कारण इसे राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी और इसे तुरंत लागू किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अक्सर बेअदबी के मामलों में मुख्य साजिशकर्ता बच निकलते हैं, लेकिन अब नया कानून साजिश रचने वालों को भी कड़ी सजा देने का प्रावधान करता है। चीमा ने पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की मौजूदा धाराएं ऐसे अपराधों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द और धार्मिक पवित्रता की रक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने राज्य के 11,500 गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कुल खर्च का 70 प्रतिशत, जो लगभग 380 करोड़ रुपये है, सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 30 प्रतिशत (करीब 170 करोड़ रुपये) संबंधित पंचायतों द्वारा दिया जाएगा।

Posted By: Daily Suraj Bureau

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