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राहुल गांधी समेत 'इंडिया' गठबंधन के कई नेताओं पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की दो एफआईआर; बिना अनुमति मार्च और बैरिकेड तोड़ने का है आरोप

13 Oct, 2026 09:25 AM

दिल्ली पुलिस ने ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन द्वारा सुप्रीम कोर्ट की ओर निकाले गए विरोध मार्च के सिलसिले में दो अलग-अलग एफआईआर (FIRs) दर्ज की हैं। पुलिस का कहना है कि यह मार्च बिना किसी आधिकारिक अनुमति के निकाला गया था और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ने के गंभीर आरोप हैं। यह एफआईआर बाराखंबा रोड और तिलक मार्ग पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गई हैं। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड्स तोड़ने के लिए एक मिनी ट्रक का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा, तिलक मार्ग थाने में दर्ज एफआईआर उन प्रदर्शनकारियों से संबंधित है जो सुप्रीम कोर्ट के परिसर (premises) के अंदर दाखिल हो गए थे। इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी सहित कई अन्य प्रमुख ‘इंडिया’ गठबंधन के नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। क्या था पूरा मामला? गौरतलब है कि सोमवार को हजारों ‘इंडिया’ गठबंधन के समर्थकों ने चुनाव सूचियों में कथित धोखाधड़ी के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के इस्तीफे की मांग को लेकर कनाट प्लेस से सुप्रीम कोर्ट की ओर रोस मार्च निकाला था। भारी सुरक्षा प्रबंधों के बावजूद राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता एक बस में सवार होकर बाराखंबा रोड से सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़े थे। मंडी हाउस के पास मार्च के दौरान राहुल गांधी और कुछ अन्य नेता बस की छत पर चढ़ गए थे और सड़कों पर मौजूद हजारों समर्थकों का अभिवादन किया था। प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए और अपने झंडे लहराते हुए सरकार के खिलाफ रोस प्रकट किया था। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं के अलावा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की कार्यकर्ता नेहा बोरा समेत कई अन्य चेहरे भी प्रमुख तौर पर शामिल थे।

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