Delhi Court Action: घर बंद मिलने पर नहीं तामील हो सके समन, ध्रुव राठी की बढ़ीं कानूनी मुश्किलें
प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2018 के मानहानि मामले में शनिवार को जमानती वारंट जारी किया है। यह अदालती कार्रवाई तब हुई जब समन देने पहुंचे कोर्ट कर्मचारी (प्रोसेस सर्वर) ने रिपोर्ट दी कि राठी का आवास बंद पाया गया, जिस वजह से समन की तामील नहीं कराई जा सकी। बीजेपी आईटी सेल सदस्य ने दर्ज कराया था मामलायह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन द्वारा जारी किया गया। मामला भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के आईटी सेल के सदस्य विकास पांडे द्वारा दर्ज कराया गया था। शिकायतकर्ता विकास पांडे का आरोप है कि ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो जारी कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया और मानहानि की। हालांकि, अदालत के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को तय की गई है। 12 अक्टूबर को भी जारी किए गए थे नए समनअदालत का यह कदम 12 अक्टूबर को ध्रुव राठी को नए समन जारी किए जाने के कुछ ही दिनों बाद आया है। उस समय अदालत ने पाया था कि शिकायतकर्ता पक्ष पिछले कई वर्षों से राठी तक समन पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद कोर्ट ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित उनके पते पर नए समन भेजने का निर्देश दिया था। विदेश से भारत आने का दावासुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता विकास पांडे के वकील समक्ष शर्मा ने कोर्ट को अवगत कराया कि ध्रुव राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं। उन्होंने अदालत में दावा किया कि राठी दिल्ली में आयोजित 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए हाल ही में भारत आए थे। बता दें कि इस मानहानि मामले में ध्रुव राठी को पहली बार जुलाई 2019 में समन जारी किया गया था। अब अदालत द्वारा जमानती वारंट जारी किए जाने के बाद इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।