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अमृतसर एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध, प्रशासन ने जारी किया आदेश

08 Sep, 2026 04:36 PM

अमृतसर जिला प्रशासन ने श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसके आसपास के इलाकों में ड्रोन कैमरे उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह सख्त आदेश अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर, पल्लवी मिश्रा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यह प्रतिबंध जिला अमृतसर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अजनाला रोड, राजासांसी के ग्रामीण इलाकों में तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह पाबंदी 6 नवंबर 2026 तक अमल में रहेगी। जारी आदेशों में कहा गया है कि अमृतसर एयरपोर्ट पर दिन-रात अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों का आवागमन जारी रहता है। हवाई अड्डे के पास स्थित ग्रामीण इलाकों में कई होटल और मैरिज पैलेस बने हुए हैं, जहाँ आम जनता अपने पारिवारिक व सामाजिक आयोजनों की कवरेज के लिए अक्सर ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल करती है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे आयोजनों की आड़ में कोई भी असामाजिक तत्व किसी बड़ी अप्रिय घटना या दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए हवाई अड्डे के आसपास के ग्रामीण इलाकों में किसी भी संभावित सुरक्षा खतरे को रोकने और उड़ानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ड्रोन उड़ाने पर यह रोक लगाई गई है।

Posted By: Daily Suraj Bureau

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