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दिल्ली शराब नीति केस: केजरीवाल और सिसोदिया बरी

27 Feb, 2026 10:33 AM

दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके, इसलिए उन्हें दोषमुक्त किया जाता है। अदालत के फैसले के बाद केजरीवाल ने अदालत परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज सच्चाई की जीत हुई है और वे भावुक हो गए। उन्होंने अपने बयान में कहा कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह एक बड़ी राजनीतिक साजिश थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था कि अंततः सच सामने आएगा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि देश के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान दिया जाए और सकारात्मक कार्यों के माध्यम से जनता का विश्वास जीता जाए। गौरतलब है कि केजरीवाल इस मामले में पहले से जमानत पर थे। उन्हें 13 जुलाई 2024 को जेल से रिहा किया गया था। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित सीबीआई मामले में भी उन्हें जमानत दे दी थी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) दोनों एजेंसियों ने जांच की थी। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था, जबकि 26 जून को सीबीआई ने उन्हें हिरासत में लिया। बाद में 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में भी उन्हें जमानत प्रदान की।

Posted By: Daily Suraj Bureau

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